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एक नई सोच, एक नई धारा

जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने की केन्द्रीय शांति समिति व रामनवमी अखाड़ा समिति के साथ बैठक

जमशेदपुर : सिदगोड़ा टाउन हॉल में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्रीमती विजया जाधव एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने केन्द्रीय शांति समिति एवं रामनवमी अखाड़ा समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर जन समस्याओं/ शिकायतों को सुना एवं विधि व्यवस्था के संधारण पर चर्चा कर सहयोग की अपील की । सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति के साथ बैठक कर फीडबैक ली जा रही है वहीं कुछ जगहों में अगले 2-3 दिनों में बैठक प्रस्तावित है। प्रशासन के स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है । उपायुक्त ने कहा कि वैसे अखाड़ा समिति जिन्होने अबतक जुलूस निकाले जाने की अनुमति नहीं लिया है तो एसडीएम कार्यालय में अवश्य निबंधन करा लें तथा जुलूस लाइसेंस पुलिस प्रशासन से प्राप्त कर ही जुलूस निकालें । लाइसेंस के लिए थाना में आवेदन करें । आवेदन के साथ संबंधित अखाड़ा समिति के 10 जिम्मेदार व्यक्तियों का फोन नंबर, नाम सहित उपलब्ध करायें। उन्होने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार से पुराने रूट चार्ट में विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप सभी से भी आग्रह है कि असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। डीजे या प्री रिकॉर्डेड गानों की जगह पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए हर्षोल्लास से त्यौहार मनायें । साफ-सफाई, पेयजल, सड़क मरम्मतीकरण, जर्जर बिजली पोल मरम्मतीकरण, पेड़ों के टहनी की छंटाई जैसे कुछ सुझाव को लेकर संबंधित पदाधिकारी को तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया पर 24X7 निगरानी रहेगी, किसी भी संवेदनशील समाचार पर गहराई से विचार करते हुए दूसरे तक प्रेषित करें। आपके उत्सव के माहौल में कोई बाधा नहीं पहुंचाये इस उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा सभी एहतियाती कदम उठाये जा रहे हैं। लोगों तक मैसेज फॉर्वर्ड करने से पहले प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में जरूर लायें। आप किसी भी वक्त नि:संकोच पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं । जुलूस को संध्या 8 बजे तक विसर्जित करना सुनिश्चित करेंगे। जुलूस लाईसेंस के अनुसार समय सीमा के अन्दर लाईसेंस में दिये गये रूट के अनुसार ही चलें। सभी थाना प्रभारी को निदेश दिए कि 27 मार्च से सघन वाहन जांच चलायें तथा ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर ड्रंक एवं ड्राइव में कार्रवाई करें।

बैठक में उपस्थित केन्द्रीय शांति समिति सदस्यों से अपील किया गया कि जुलूस में चलते समय शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर के कोई व्यक्ति शामिल नहीं हों इसका ध्यान रखेंगे । प्रत्येक अखाड़े के अध्यक्ष / सचिव अपने सहयोग के लिए दो नवयुवकों को जिम्मेदारी दें, जो शराब पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी होगें। उन दो सदस्यों का नाम जिला प्रशासन / थाना को देंगे । जुलूस के साथ गाड़ियों में शराब इत्यादि न रखें। लाउडस्पीकर या ध्वनि उत्सर्जित करने वाले अन्य उपकरण का उपयोग मानक के अनुसार आवासीय क्षेत्र में 10 डीबी (ए) या 65 डीबी (ए) (जो भी कम हो) से अधिक नही होगा। अधिक शोर होने के कारण महिल / बुजुर्गों / बच्चों / बीमार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी अवहेलना करना बिहार कण्ट्रोल ऑफ द यूज एण्ड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट-1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अपने जुलूस में किसी ऐसे गाने को न बजने दें, जो अश्लील हो या धार्मिक उन्माद फैलाये, जिससे शांति का माहौल खराब हो । धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले गाने बजाने पर भा0द0वि0 की धारा 295 (ए) एवं 153 (ए) के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

जुलूस में भारी वाहन, ट्रेलर के शामिल किए जाने की अनुमति नहीं होगी। लाठी, तलवार या अन्य प्रकार की कलाबाजी जुलूस में वे लोग ही करें, जिन्हें कलाबाजी ठीक तरीके से आती है। जबरन चन्दा वसूली न करें। यह कानूनन अपराध है। ऐसी सूचना मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। जुलूस में गाड़ी के आगे जुलूस का नाम एवं साउंड सिस्टम वाले का नाम, स्थान एवं मोबाईल नम्बर बड़े एवं स्पष्ट रूप में एवं प्रशासन द्वारा दिये जुलूस क्रमांक अवश्य लिखें। जुलूस में शामिल प्रत्येक सदस्य को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करें। सम्भव हो तो विशेष पहचान हेतु विशेष रंग का या अखाड़ा का नाम अंकित टी-शर्ट उपलब्ध करायें ताकि अलग पहचान बन सके। किसी भी परिस्थिति में कानून अपने हाथ में न लें। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है, तो समय रहते प्रशासन को सूचित करें। निश्चित रूप से कार्रवाई एवं निराकरण किया जायेगा ।

बैठक में सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एएसपी, एसडीएम धालभूम, निदेशक डीआरडीए, एडीएम ल लॉ एंड ऑर्डर, डीएसओ, डीटीओ, एलआरडीसी, डीपीआरओ समेत सभी वरीय पदाधिकारी समेत बीडीओ, सीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी मौजूद रहे।

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