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पैन -आधार लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च, विलंब शुल्क के साथ कराना होगा लिंक

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भारत सरकार ने सभी करदाताओं के लिए पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। आयकर विभाग की ओर से विलंब शुल्क के साथ पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है।

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विलंब शुल्क 1000 रुपये है। विभाग ने बताया है कि यदि पैन और आधार लिंक नहीं कराया, तो पैन निष्क्रिय हो जायेगा। आईटीआर फाइल करना संभव नहीं होगा। लंबित रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जायेगा। लंबित रिटर्न जारी भी नहीं होगा। वहीं, त्रुटिपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उच्च दर पर कटौती की जाएगी।