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ओवरब्रिज पर एक सप्ताह तक बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक, जानिए किन गाड़ियों को मिलेगी छूट

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मेन रोड ओवरब्रिज पर मंगलवार से अगले एक सप्ताह तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है. सिर्फ स्कूली बसों को इससे छूट दी गयी है. लगातार लग रहे जाम और रामनवमी के मद्देनजर रांची के ट्रैफिक एसपी एच बिन जमां ने यह एहतियाती कदम उठाया है.

इसका असर भी दिखा. ट्रैफिक पहले की तुलना में काफी स्मूथ हो गया था. नये बदलाव के तहत पटेल चौक स्थित सरकारी बस स्टैंड से खुलनेवाली बसों को मेन रोड ओवरब्रिज पर जाने से रोकने के बाद इनका रूट डॉन बास्को स्कूल से लोअर चुटिया होते हुए नामकुम निकाला गया. वहीं, स्लाइडर लगाकर देवेंद्र मांझी चौक और निवारणपुर से आनेवाली गाड़ियों के लिए अलग लेन बनायी गयी है. इसका असर यह हुआ कि गाड़ियां एक लेन में रुक-रुककर चलने की जगह थोड़ी स्पीड में आराम से निकल रही थी.

बुधवार तक कंपनी जाम वाली संभावित जगहों को क्लियर कर देगी.

उस रूट में जाम नहीं लग रहा था. इसके अलावा मेन रोड ओवरब्रिज और राजेंद्र चौक पर पुल निर्माण कार्य के दौरान लगायी गयी लोहे की बैरिकेडिंग और बड़े-बड़े बोर्ड को निर्माता कंपनी एलएंडटी द्वारा तेजी से हटाया जा रहा था. इससे वाहनों के आवागमन में आसानी हो गयी है. मंगलवार रात या बुधवार तक कंपनी जाम वाली संभावित जगहों को क्लियर कर देगी. इससे रामनवमी में निवारणपुर स्थित तपोवन मंदिर जाने में श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा. मेन रोड ओवरब्रिज व राजेंद्र चौक की व्यवस्था में परिवर्तन का असर कडरू ओवरब्रिज पर भी देखने को मिला. इस रूट पर भी लेन में वाहनों के परिचालन कराने से जाम काफी कम लग रहा है.

मेन रोड में एक माह के अंदर दुरुस्त होगी ट्रैफिक.रोड मैप के आधार पर मेन रोड में एक माह में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की जायेगी. राजधानी को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए छह जोन में बांटा गया है. बारीकी से ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है. फ्लाइओवर निर्माण में लगी एलएनटी से कहा गया है कि वह बैरिकेडिंग की लंबाई बढ़ाये, ताकि यातायात व्यवस्था के संचालन में कोई बाधा नहीं पहुंचे. यह जानकारी डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को हाइकोर्ट को दी. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अटल वेंडर मार्केट में दुकान आवंटन के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान डीसी और नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रोड मैप का अवलोकन किया गया.

राजधानी में सुगम यातायात व्यवस्था बहाल करें

इस मौके पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अपने जवाब के अनुसार मेन रोड सहित राजधानी की अन्य प्रमुख सड़कों पर सुगम यातायात की व्यवस्था बहाल की जाये. ऐसी व्यवस्था हो, ताकि कहीं भी सड़क जाम की स्थिति नहीं बने. लोगों को राहत पहुंचानेवाली ट्रैफिक व्यवस्था कायम की जाये. साथ ही उठाये गये कदमों से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाये. मामले की सुनवाई के दौरान रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा व नगर आयुक्त शशि रंजन सशरीर उपस्थित थे. अगली सुनवाई के दौरान भी इन्हें सशरीर उपस्थित होने का अदालत ने निर्देश दिया. अगली सुनवाई के लिए अदालत ने तीन मई की तिथि निर्धारित की.