एक नई सोच, एक नई धारा

क्या भारतीय कानून के अनुसार वारंटी व्यक्ति न मिलने पर पुलिस घर के किसी सदस्य को उठा सकती है, आइए जानते है अधिवक्ता अंकित पांडेय की इस लेख से

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जमशेदपुर : भारतीय कानून के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी सबूत या कानूनी आदेश के उठा कर नहीं ले जा सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का संरक्षण कानूनी होता है, और यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि किसी भी गिरफ्तारी का विधिपूर्वक क्रियान्वयन किया जाता है। (जारी…)

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यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहती है, तो उन्हें कानूनी दस्तावेजों के साथ विधिपूर्वक गिरफ्तार करना होता है, और यह गिरफ्तारी केवल उस व्यक्ति के खिलाफ लगाये गए आरोपों के आधार पर होती है। घर के अन्य सदस्यों को बिना किसी कानूनी आदेश के उठा कर ले जाना गैरकानूनी होता है। (जारी…)

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मित्रों, यह जानना बेहद आवश्यक है। पुलिस किसी को भी 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 57 में यह व्यवस्था दी गई है। उसे गिरफतार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना जरूरी है।

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