जमशेदपुर : सात लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने एसडीओ कार्यालय के सेवानिवृत क्लर्क प्रेम शर्मा को चार साल की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पवन कुमार की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। इसके अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त सजा भी भुगतना होगा। इस मामले में जयदीप कुमार ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।

जयदीप की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक ने बहस की थी। अधिवक्ता गौरव पाठक ने बताया कि साल 2019 में प्रेम शर्मा के बेटे सुमित ने जयदीप कुमार को सात लाख रुपये में एक जमीन बेची थी। बाद में जयदीप को जमीन फर्जी होने की जानकारी होने पर उन्होंने सुमित कुमार पर केस दर्ज करवा दिया। इस दौरान प्रेम शर्मा ने एक लाख रुपये तत्काल और बाकी के रुपये बाद में देने की बात कही थी पर बाद में वह रुपये देने से मुकर गए थे। बता दें कि इस मामले में प्रेम शर्मा तीन साल से जेल में बंद है।














