झारखंड पुलिस की मीडिया नीति से संबंधित आदेश डीजीपी अजय कुमार सिंह ने जारी किया है. इसमें कहा गया है कि अब पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी द्वारा मीडिया से संवाद नहीं किया जाएगा.
आदेश जारी करने का उद्देश्य बताया गया है कि पुलिस विभाग की नीति है कि उस समय मीडिया को संबंधित सूचना सही समय पर उपलब्ध कराई जाए, जब अनुसंधान की प्रक्रिया प्रतिकूल रूप से बाधित न हो या पुलिस अभियान में बाधा न उत्पन्न हो या फिर पुलिसकर्मियों की सुरक्षा खतरे में ना हो.पीड़ित या अभियुक्त के कानूनी और मूलभूत अधिकारों का हनन न हो. इससे राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.
प्रत्येक जिला कार्यालय में मीडिया सेल की शाखा होगी
कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय के लिए डीजीपी या उनके द्वारा प्राधिकृत पुलिस प्रवक्ता ही पुलिस से संबंधित मीडिया को जानकारी दे सकेंगे. प्रत्येक जिला के कार्यालय में एक मीडिया सेल की शाखा होगी, जिसके प्रभारी मुख्यालय स्थित एएसपी या डीएसपी होंगे. जिलों में एसपी द्वारा या प्रभारी मीडिया से द्वारा संबंधित जानकारी मीडिया को दी जा सकेगी.

Ranchi : झारखंड पुलिस की मीडिया नीति से संबंधित आदेश डीजीपी अजय कुमार सिंह ने जारी किया है. इसमें कहा गया है कि अब पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी द्वारा मीडिया से संवाद नहीं किया जाएगा. आदेश जारी करने का उद्देश्य बताया गया है कि पुलिस विभाग की नीति है कि उस समय मीडिया को संबंधित सूचना सही समय पर उपलब्ध कराई जाए, जब अनुसंधान की प्रक्रिया प्रतिकूल रूप से बाधित न हो या पुलिस अभियान में बाधा न उत्पन्न हो या फिर पुलिसकर्मियों की सुरक्षा खतरे में ना हो.पीड़ित या अभियुक्त के कानूनी और मूलभूत अधिकारों का हनन न हो. इससे राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.

कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय के लिए डीजीपी या उनके द्वारा प्राधिकृत पुलिस प्रवक्ता ही पुलिस से संबंधित मीडिया को जानकारी दे सकेंगे. प्रत्येक जिला के कार्यालय में एक मीडिया सेल की शाखा होगी, जिसके प्रभारी मुख्यालय स्थित एएसपी या डीएसपी होंगे. जिलों में एसपी द्वारा या प्रभारी मीडिया से द्वारा संबंधित जानकारी मीडिया को दी जा सकेगी.
