सरायकेला – खरसावां : मानवाधिकार सहायता संघ के सरायकेला खरसावां जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती सुमन कारूवा ने अपने पुत्र प्रद्युम्न कारूवा एवं परिवार के सुरक्षा संबंधी को लेकर एक मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सरायकेला में 68/2024 के तहत मुकदमा दायर किया। ज्ञात हो कि चंपुआ न्यायालय में प्रद्युम्न कारूवा और अर्चना कारूवा के मध्य डायवोर्स और मेंटेनेंस का मामला विचाराधीन इसी क्रम में मेडियशन कक्ष में 28/05/24 को बोलानी ओडिशा निवासी दामोदर कारूवा एवं पुत्री अर्चना कारूवा ने चंपुआ न्यायालय मेडियशन कक्ष में कहा कि हमलोग जैसे राहुल कारूवा उर्फ राहुल मुखी को 13 /01/ 24 को अपराधकर्मियों द्वारा षड्यंत्र के तहत हत्या करवायें और सड़क दुघर्टना बताया गया, उसी तरह प्रद्युम्न कारूवा, सुमन कारूवा एवं पूरे परिवार के सदस्यों को अपराधकरमीयों द्वारा एक एक कर हत्या करवा देंगे।


इस विषय को गंभीरता से लेते सुरक्षा के मद्देनजर मानवाधिकार सहायता संघ महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती सुमन कारूवा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सरायकेला में 68/24 के तहत मुकदमा दायर किया है कि भविष्य में मेरे पुत्र प्रद्युम्न कारूवा एवं परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार हत्या होती है तो स्वयं दामोदर कारूवा पुत्री अर्चना कारूवा एवं षड्यंत्रकारी पत्नी ज्योत्सना रानी कारूवा एवं पुत्र पृथ्वी राज कारूवा मुख्य रूप से दोषी होंगे।
