पलामू : डालटनगंज व्यवहार न्यायालय ने भवनाथपुर से बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही को बाइज्जत बरी कर दिया है. दरअसल वर्ष 2006 में भवनाथपुर में विजय सिंह नामक एक शख्स ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत विधायक भानु प्रताप शाही समेत अन्य लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.

इसे लेकर प्रथिमिकी संख्या 53/2006 दर्ज थी. कोर्ट से बरी होने के बाद भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन न्यायालय से उन्हे इंसाफ मिला है. वहीं अधिवक्ता एसएसपी देव ने बताया कि सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में विधायक को बरी कर दिया. वहीं 4 अन्य अभियुक्त मनोज पहाड़िया, उपेंद्र दुबे, मनोज दुबे और भगत दयाल को 6 महीने से 18 महीने तक की सजा मिली है.













