तीसरी धारा न्यूज
जमशेदपुर | 16 सितंबर 2026
नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर
अगर आप एक नौकरीपेशा हैं और हर महीने आपके वेतन से प्रॉविडेंट फंड (PF) की कटौती होती है, तो यह खबर आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन (e-Nomination) कराना अनिवार्य कर दिया है। बावजूद इसके, देश भर में अभी भी लाखों खाताधारकों का नॉमिनेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है। यदि समय रहते इसे पूरा नहीं किया गया, तो किसी अनहोनी की स्थिति में आपके आश्रितों को भारी कानूनी और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
क्यों जरूरी है ई-नॉमिनेशन? (संभावित जोखिम)
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि किसी खाताधारक का बिना ई-नॉमिनेशन अपडेट किए निधन हो जाता है, तो उसके परिवार को पीएफ का बकाया पैसा, पेंशन और बीमा राशि प्राप्त करने के लिए महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ऑनलाइन नॉमिनेशन न होने की स्थिति में मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याएं सामने आती हैं:
- 7 लाख रुपये के मुफ्त बीमा का लाभ अटकना: EPFO अपने हर सक्रिय सदस्य को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के तहत ₹2.5 लाख से लेकर अधिकतम ₹7 लाख तक का फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रदान करता है। इस सुविधा के लिए कर्मचारी को अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं देना होता है। हालांकि, नॉमिनी तय न होने की स्थिति में इस क्लेम को पास कराने में भारी कानूनी अड़चनें आती हैं।
- पारिवारिक पेंशन (EPS) मिलने में बाधा: खाताधारक के आकस्मिक निधन पर उसकी पत्नी/पति और बच्चों को मिलने वाली मासिक फैमिली पेंशन का दावा बिना ऑनलाइन नॉमिनेशन के प्रोसेस होना लगभग असंभव हो जाता है।
- ऑनलाइन क्लेम में रुकावट: यदि नॉमिनी समय रहते रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है, तो आपातकालीन स्थिति में परिवार का कोई भी सदस्य घर बैठे ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएगा।
घर बैठे ऐसे करें ई-नॉमिनेशन (स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया)
खाताधारक किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन कर घर बैठे अपना ई-नॉमिनेशन पूरा कर सकते हैं:
- पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले EPFO के आधिकारिक एकीकृत सदस्य पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर विजिट करें।
- लॉगिन करें: अपना 12 अंकों का UAN नंबर, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
- प्रोफाइल जांचें: होमपेज पर जाने के बाद ‘Manage’ टैब में जाएं और ‘Profile’ विकल्प पर क्लिक करके अपनी नवीनतम फोटोग्राफ और सही पता अपडेट कर लें।
- ई-नॉमिनेशन विकल्प चुनें: अब दोबारा ‘Manage’ टैब के अंतर्गत दिए गए ‘E-Nomination’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- परिवार की जानकारी भरें: सिस्टम द्वारा पूछे जाने पर ‘Having Family?’ के विकल्प में ‘Yes’ चुनें। इसके बाद अपने नॉमिनी (पति/पत्नी, बच्चे या माता-पिता) का आधार नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और साफ फोटो अपलोड करें।
- शेयर प्रतिशत निर्धारित करें: यदि आप एक से अधिक नॉमिनी जोड़ रहे हैं, तो प्रत्येक का हिस्सा (जैसे 50%-50% या 100%) तय करें और ‘Save EPF Nomination’ पर क्लिक करें।
- e-Sign प्रक्रिया पूरी करें: अंत में ‘e-Sign’ बटन पर क्लिक करें। आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा। निर्धारित बॉक्स में OTP दर्ज करते ही आपका ई-नॉमिनेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।
सुरक्षा से जुड़ी अहम चेतावनी
साइबर ठगों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए कभी भी अपना UAN पासवर्ड, आधार विवरण या प्राप्त हुआ OTP किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। पीएफ या यूएएन से जुड़ी कोई भी गोपनीय जानकारी लीक होने पर आपके खाते का गलत इस्तेमाल हो सकता है।
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सतर्क रहें, सुरक्षित रहें — समय रहते पूरा करें अपना ई-नॉमिनेशन।















