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भाजपा नेता सूरज कुमार की हत्या मामले में 2 आरोपी दोषी करार, 13 फरवरी को सुनवाई

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जमशेदपुर : जमशेदपुर के भाजपा नेता सूरज कुमार की हत्या के मामले के दो आरोपी को जमशेदपुर की अदालत ने दोषी करार दिया है. इस मामले के आरोपी जमशेदपुर के हरहरगुट्टू तालाब के पास रहने वाले सोनू सिंह और भूतबंगला हरहरगुट्टू के रहने वाले गोलु शर्मा को कोर्ट ने मामले में दोषी पाया है. उनको 13 फरवरी को फैसला सुनाया जायेगा. इस दौरान कोर्ट में कई बिंदूओं पर बहस हुी, जिसके बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके पिता विजय सिंह भी मौजूद थे.

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गौरतलब है कि 7 दिसंबर 2021 को सूरज कुमार को चापड़ से हमला कर घायल कर दिया गया था. करीब तीन दिनों तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद उसकी मौत हो गयी थी. 9 दिसंबर 2021 को उनकी मौत हुई थी. करीब दो साल के बाद इस मामले में फैसला आया है. सूरज कुमार जमशेदपुर के भाजयुमो में महामंत्री थे. उस वक्त हत्या के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास भी उनके आवास पर पहुंचकर मातमपूरसी की थी. इसके बाद उसके पिता विजय सिंह और माता प्रमिला देवी लगातार केस के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए प्रयासरत रहे है. बताया जाता है कि योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी गयी थी.

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