ताजा खबर
फेस्टिव सीजन में व्यापारियों को बड़ी राहत: 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर चार्ज दिवाली तक टालने का फैसला•शिक्षा जगत की अनमोल धरोहर: डीबीएमएस परिवार ने श्रीमती के. उमा को दी भावुक विदाई, मुंबई के लिए करेंगी प्रस्थान•सरायकेला में कोल्हान आयुक्त ने की राजस्व विकास और मतदाता पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा, पेंडिंग योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश•शारदीय नवरात्रि 2026: तीसरे दिन होती है मां चंद्रघंटा की पूजा, जानिए स्वरूप, महत्व और संपूर्ण पूजा विधि•बिष्टुपुर पथराव मामले में भाजपा नेता अजीत सिंह चन्द्रवंशी बोले- झड़प में मुझे भी आई चोट, निष्पक्ष हो उच्चस्तरीय जांच•बिष्टुपुर हिंसा पर गरमाई राजनीति: कांग्रेस ने भाजपा जिलाध्यक्ष और पूर्वी विधायक पर बोला हमला•झारखंड में धान खरीद की शुरू हुई तैयारियां: 15 दिसंबर से होगी शुरुआत, इस बार 50 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य•जमशेदपुर के बिष्टुपुर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भीषण झड़प, पथराव में पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार समेत 10 से अधिक घायल•पूर्वी सिंहभूम में दुर्गा पूजा पंडालों के 100 मीटर के दायरे को किया गया तंबाकू मुक्त घोषित, नियम तोड़ने पर लगेगा 1,000 रुपये तक जुर्माना•जमशेदपुर में प्रशासनिक फेरबदल: एसएसपी डॉ. एहतेशाम वाकारिब ने तीन थानों को दिए नए प्रभारी, सीतारामडेरा, बिरसानगर और श्यामसुंदरपुर में तैनातीफेस्टिव सीजन में व्यापारियों को बड़ी राहत: 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर चार्ज दिवाली तक टालने का फैसला•शिक्षा जगत की अनमोल धरोहर: डीबीएमएस परिवार ने श्रीमती के. उमा को दी भावुक विदाई, मुंबई के लिए करेंगी प्रस्थान•सरायकेला में कोल्हान आयुक्त ने की राजस्व विकास और मतदाता पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा, पेंडिंग योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश•शारदीय नवरात्रि 2026: तीसरे दिन होती है मां चंद्रघंटा की पूजा, जानिए स्वरूप, महत्व और संपूर्ण पूजा विधि•बिष्टुपुर पथराव मामले में भाजपा नेता अजीत सिंह चन्द्रवंशी बोले- झड़प में मुझे भी आई चोट, निष्पक्ष हो उच्चस्तरीय जांच•बिष्टुपुर हिंसा पर गरमाई राजनीति: कांग्रेस ने भाजपा जिलाध्यक्ष और पूर्वी विधायक पर बोला हमला•झारखंड में धान खरीद की शुरू हुई तैयारियां: 15 दिसंबर से होगी शुरुआत, इस बार 50 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य•जमशेदपुर के बिष्टुपुर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भीषण झड़प, पथराव में पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार समेत 10 से अधिक घायल•पूर्वी सिंहभूम में दुर्गा पूजा पंडालों के 100 मीटर के दायरे को किया गया तंबाकू मुक्त घोषित, नियम तोड़ने पर लगेगा 1,000 रुपये तक जुर्माना•जमशेदपुर में प्रशासनिक फेरबदल: एसएसपी डॉ. एहतेशाम वाकारिब ने तीन थानों को दिए नए प्रभारी, सीतारामडेरा, बिरसानगर और श्यामसुंदरपुर में तैनाती

एक नई सोच, एक नई धारा

फर्जी ख़बर चलाने वाले हो जाएं सावधान, नए कानून के तहत हो सकती है जेल

नई दिल्ली : हाल ही में लोकसभा में पेश नए विधेयक की वजह फर्जी खबरें फैलाने वालों के लिए कड़े प्रावधान तय किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 पेश किया।

प्रस्तावित विधेयक को समीक्षा के लिए स्थायी समिति को भेजा गया है। विधेयक की धारा 195 के तहत एक प्रावधान है जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली ‘फर्जी खबर या भ्रामक जानकारी’ फैलाने वालों से संबंधित है। ऐसा करने वालों को तीन साल तक की कैद की सजा दी जाएगी।

जाने क्या लिखा है विधेयक की धारा में

IMG 20230708 WA0057

विधेयक की धारा 195 (1) डी में लिखा है, “यदि कोई भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी बनाता है या प्रकाशित करता है, तो कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।”

यह अनुभाग नए प्रस्तावित बिल के अध्याय 11 के तहत ‘सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों’ के तहत ‘राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिकूल आरोप, दावे’ विषय के तहत शामिल है। ‘राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोप, दावे’ से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत थे। (जारी…)

AddText 08 02 01.40.24

गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए जिनका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय देना और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा करना है। बिल पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि इन तीन नए कानूनों की आत्मा नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा।

CCTV 2 CAMERA TWISTER 1
error: Content is protected !!