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मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पांच अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

दरअसल, सिसोदिया के वकील को इस जमानत याचिका पर ईडी की ओर से दाखिल किए गए जवाब पर अपना पक्ष रखना था लेकिन उन्होंने अदालत से ईडी के जवाब का अवलोकन करने के लिए कुछ समय दिए जाने की गुजारिश की, जिसे अदालत ने मान लिया।

मालूम हो कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सिसोदिया को जमानत नहीं मिल सकी है। सिसोदिया जेल में है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मामले पर सुनवाई इसलिए स्थगित कर दी क्योंकि सिसोदिया के वकील ने जमानत याचिका पर ईडी की ओर से दायर जवाब पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया। सिसोदिया के वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें मामले पर विस्तार से दलीलें रखने के लिए कुछ समय चाहिए।

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया सीबीआई के एक अन्य मामले में भी बंद हैं। सीबीआई ने आप नेता सिसोदिया को दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। यह शराब नीति रद्द की जा चुकी है। अदालत ने शुक्रवार को कहा था कि वह सीबीआई के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना आदेश 31 मार्च को सुनाएगी।

देखना होगा कि 31 मार्च को सीबीआई मामले में सिसोदिया को अदालत से राहत मिलती है या नहीं। वैसे यदि सिसोदिया को सीबीआई मामले में 31 मार्च को जमानत मिल भी जाती है तो भी उन्हें पांच अप्रैल तक जेल में ही रहना होगा। ऐसा इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई पांच अप्रैल तक के लिए टाल दी है। आम आदमी पार्टी सिसोदिया पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। सीएम केजरीवाल का कहना है कि ये लोग (केंद्र सरकार) हमें जेल में डाल दें फिर भी हमारे हौसले नहीं तोड़ पाएंगे।

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