जमशेदपुर : सरायकेला – खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल के संचालक डॉ ओपी आनंद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ झारखंड सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दी है. गौरतलब है कि अस्पताल के संचालक डॉ ओपी आनंद ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ बयानबाजी कर दी थी. इसके बाद उनके खिलाफ ताबड़तोड़ छापामारी की गयी थी. इसके बाद बन्ना गुप्ता के आदेश पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गयी थी. इसको लेकर एक एपआइआर दायर की गयी थी, जिसके बाद डॉ ओपी आनंद को जेल में रहना पड़ा था. बाद में इस केस को चुनौती देते हुए डॉ ओपी आनंद ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी.

इस याचिका के आलोक में झारखंड हाईकोर्ट ने केस को गलत बताते हुए एफआइआर को ही खारिज कर दी थी. इसके खिलाफ झारखंड सरकार हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में भाजपा के जमशेदपुर महानगर के पूर्व जिला अध्यक्ष बिनोद सिंह के बेटे अधिवक्ता प्रत्युष सिंह ने मामले में डॉ ओपी आनंद के केस की पैरवी की. उनके साथ राकेश रंजन और प्रतीक यादव भी थे. इन लोगों ने केस लड़ा, जिसके बाद जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई और झारखंड सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया.

