एक नई सोच, एक नई धारा

काशीडीह भोग वितरण मामले में कोर्ट ने दी अभय सिंह को जमानत

जमशेदपुर : कदमा के शास्त्री नगर में विगत दिनों हुए हिंसा के बाद 10 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के नेता अभय सिंह को जिला प्रशासन ने काशीडीह स्थित उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रशासन द्वारा अभय सिंह के ऊपर कदमा हिंसा मामले को लेकर कई धाराएं लगाई थी। इन्हीं धाराओं में एक धारा 2021 के दुर्गा पूजा भोग वितरण का भी था। उस समय के जिला उपायुक्त सूरज कुमार के साथ भोग वितरण को लेकर भाजपा नेता अभय सिंह का मतभेद हो गया था। जिसके बाद जिला प्रशासन ने उनके ऊपर मामला भी दर्ज किया था और कदमा मामले में अभियुक्त बनाये जाने के बाद पुराने मामले को भी साथ में जोड़ दिया गया था।

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अभय सिंह की गिरफ्तारी के 25 दिन बाद आज जमशेदपुर कोर्ट ने उन्हें काशीडीह भोग वितरण मामले में जमानत दे दी है। उनके समर्थकों का कहना है कि प्रशासन द्वारा कदमा हिंसा मामले में बेबुनियाद धाराओं को भी जल्द ही झूठा साबित किया जाएगा, उन्हें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।

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