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अभय सिंह की जमानत याचिका हुई खारिज, अब उच्च न्यायालय से लेनी होगी जमानत

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जमशेदपुर : कदमा के शास्त्रीनगर हिंसा मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता अभय सिंह की सुनवाई आज 22 मई को एडीजे 2 आभाष वर्मा की अदालत में हुई। जहाँ उनकी जमानत याचिका को खारिज़ कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले 15 मई को अदालत ने 17 मई की तारीख दी थी और उस दिन अधिवक्ता चंदन चौबे सहित 7 लोगों को जमानत मिली थी और अभय सिंह को 22 मई की तारीख दी गयी थी। जिसके बाद आज कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब अगले चरण में अभय सिंह की जमानत याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की जाएगी।

इन लोगों की हुई जमानत याचिका खारिज

अभय सिंह के साथ साथ भाजपा नेता सुधांशु ओझा, रंजीत कुमार पंडित, उमेश सिंह, संदीप पांडेय, मुकेश कुमार मिश्रा, जावेद शेख, रफीक मंडल, जितेन्द्र कुमार पांडेय और गोपी प्रमाणिक की भी जमानत याचिका खारिज की गई है। इसके पहले अदालत ने जीतेश झा की जमानत नामंजूर की थी।

क्या कह रहे अभय सिंह के समर्थक

वहीं अभय सिंह के समर्थकों में थोड़ी मायूसी देखने को मिली, किन्तु समर्थकों ने कहा कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास है और उन्हें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय से अभय सिंह को जमानत जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि प्रशासन के पास अभय सिंह के विरुद्ध कोई भी ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है।