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एक नई सोच, एक नई धारा

EPFO से अब आसानी से निकाल सकते हैं शादी के लिए पैसे, बस इन बातों का रखे ध्यान

पीएफ अकाउंट (PF Account) की देखरेख करने वाली संस्था EPFO की ओर से कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने की सुविधा दी जाती है. आप इससे शिक्षा से लेकर शादी तक के लिए पैसे निकाल सकते हैं।

आपके पीएफ खाते में हर महीने नियोक्ता और आपका हिस्सा जमा होता है. सरकार ने आपातकालीन स्थिति में इस फंड का एक हिस्सा खाताधारक को निकालने की अनुमति दी है. इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. हालांकि नियम के मुताबिक आप सिर्फ आंशिक राशि को ही निकाल सकते हैं।

ईपीएफओ की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि कोई भी सदस्य अपनी, पुत्र/ पुत्री या फिर भाई/बहन की शादी के लिए आसानी से पैसा निकाल सकता है. निकासी की राशि ब्याज सहित कुल अंशदान से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, जिनका पालन राशि निकालने वाले सदस्यों को करना जरूरी है. ईपीएफओ में कम से कम आपकी 7 साल की सदस्यता होनी चाहिए. इससे पहले आपने विवाह और शिक्षा के लिए तीन से अधिक निकासी नहीं की होनी चाहिए।

इन स्टेप्स को करें फॉलो

1. सबसे पहले https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाएं.

2. लॉगइन के लिए अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालें.

3. लॉगिन के बाद ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करें.

4. यहां आपको क्लेम सेलेक्ट करना होगा.

5. इसके बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी, जहां अपने बैंक खाते के आखिरी 4 डिजिट डालकर यस पर क्लिक करें.

6. इसके बाद आपसे सर्टिफिकेट साइन करने को कहा जाएगा.

7. साइन करने के बाद प्रोसिड टू ऑनलाइन क्लेम पर जाएं.

8. ड्रॉप डाउन मेन्यू में कुछ विकल्प दिखेंगे.

9. अब जितनी राशि आपको निकालनी है, उसे एंटर करें और चेक की स्कैन्ड कॉपी लगाएं.

10. इसके बाद अपना पता डालें और गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें.

11. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा इसे एंटर कर क्लेम पर क्लिक करें.

12. आपके नियोक्ता की ओर से रिक्वेस्ट को मंजूरी मिलने के बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा.

पढ़ाई के लिए क्या है नियम

ईपीएफ (EPF) पढ़ाई के खर्च के लिए आंशिक या समय से पहले पैसे निकालने की अनुमति देता है. आपने नौकरी के समय जितना पैसा जमा किया है, उसका 50 फीसदी हिस्सा आप पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं. इसमें भी नौकरी की बाध्यता 7 साल है.

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