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पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख नजदीक, जाने कैसे होगा स्टेट्स चेक

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भारत सरकार ने पैन (Permanent Account Number) और आधार (Aadhaar) कार्ड को लिंक करना सभी नागरिकों के लिए जरूरी कर दिया है. अगर आपने अभी तक आधार और पैन को लिंक नहीं किया है, तो आपको कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और समय से लिंक नहीं कराने पर इनएक्टिव हो सकता है.

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अच्छी खबर यह है कि आप पलक झपकते ही यह चेक कर सकते हैं कि आपका पैन और आधार लिंक हुआ है या नहीं. इसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल के माध्यम से चैक करने का आसान तरीके नीचे दिए गए हैं

इनकम टैक्स पोर्टल से आसानी से करें चैक
स्टेप 1: सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.
स्टेप 2: होमपेज पर, ‘Quick Links’ सेक्शन में “Link Aadhaar Status” (लिंक आधार स्टेटस) पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अब आपको अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा.
स्टेप 4: डिटेल्स भरने के बाद, “View Link Aadhaar Status” (व्यू लिंक आधार स्टेटस) बटन पर क्लिक करें.

अगर लिंक है तो आपको “Your Aadhaar is linked to PAN <आपका पैन नंबर>” दिखाई देगा. अगर लिंक नहीं है तो “Link Aadhaar” पर क्लिक करें. इसके अलावा SMS के माध्यम से भी आप अपना स्टेट्स चैक कर सकते हैं.

अगर लिंक नहीं है तो क्या करें?
अगर स्टेटस चेक करने के बाद आपको पता चलता है कि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आपको जल्द से जल्द इसे लिंक करवाना चाहिए. इसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर लिंक आधार विकल्प का उपयोग करना होगा, और लागू शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है.