एक नई सोच, एक नई धारा

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ईडी ने अरविंद केजरीवाल के नाम कोर्ट में दर्ज कराई एक और शिकायत
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नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाला मामले में ईडी दिल्ली कोर्ट पहुंच गई है. जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के खिलाफ जो समन जारी किए गए थे, उनका अनुपालन न करने पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है. इस केस में सुनवाई 7 फरवरी को होगी. ईडी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी समन का अनुपालन नहीं किया गया है.

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बता दें कि लोकसेवक के आदेश का पालन न करने पर IPC की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज की गई है. ईडी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि धारा 50 के तहत पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष एक व्यक्ति की मौजूदगी जरूरी है.
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी एक के बाद एक 5 समन जारी कर चुकी है. लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं. दिल्ली के सीएम ने इस सभी समन को गैरकानूनी बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है.

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वहीं, आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि मोदीजी का मक़सद केजरीवाल को गिरफ़्तार करना हैं और ऐसा करके वो दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं. हम ये क़तई नहीं होने देंगे. अरविंद केजरीवाल ने भी X पर इस आरोप को दोहराते हुए कहा था कि पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट चोरी किए. अब इसके ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आ रही जनता को जगह जगह दिल्ली भर में रोका जा रहा हैं.

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लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर सतबीर सिंह ने केंद्र सरकार और पीएम को कहा धन्यवाद
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जमशेदपुर : भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के खबर के बाद जमशेदपुर के भाजपा सिख नेता सरदार सतबीर सिंह सोमू ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जी को बधाई देते हुए कहा कि यह हम कार्यकर्ताओं के लिए काफी गौरवान्वित पल है। (जारी…)

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2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब उनका जमशेदपुर आना हुआ था तब उनके साथ 2 दिन बिताने का सुअवसर मिला था। उनके व्यक्तित्व, कार्यशैली, विचारधारा और सुबह से रात तक कार्य करने की उनकी ऊर्जा ने काफी प्रभावित किया था। उम्र के उस पड़ाव में भी जिस तरह से पार्टी के लिए वो समर्पित होकर पूरी ऊर्जा से वो कार्य कर रहें थे उससे पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को सीखना चाहिए। श्री लालकृष्ण आडवाणी जी हम युवा कार्यकर्ताओं के दिल मे बसते हैं और भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने पर उन्हें हार्दिक बधाई।

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सीएम ऑफिस गुंडों का अड्डा’, बीजेपी नेता ने पुलिस स्टेशन में फायरिंग पर बरसे संजय राउत

मुंबई के नजदीक उल्हासनगर में भाजपा विधायक द्वारा पुलिस स्टेशन में शिवसेना नेता को गोली मारने के मामले पर राजनीति गरमा गई है। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने घटना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला।

बता दें गोलीबारी के आरोपी भाजपा विधायक समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

‘मंत्रालय और सीएमओ में भी होंगी ऐसी घटनाएं…’

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उल्हासनगर में पुलिस स्टेशन में हुई गोलीबारी की घटना पर संजय राउत ने कहा ‘सीएम एकनाथ शिंदे के गृहनगर में गोलीबारी हुई है। विधायक ने खुलेआम कहा है कि शिंदे ने उन्हें गोली चलाने के लिए मजबूर कर दिया था…सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। आज यह पुलिस स्टेशन में हो रहा है। जिस तरह से सीएमओ गुंडों का अड्डा बन गया है, मुझे डर है कि ऐसी घटनाएं मंत्रालय और सीएमओ में भी हो सकती हैं।

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तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामला : घटना के पांच साल बाद परिजनों को मिला मुआवजा
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सरायकेला : सरायकेला जिले में हुए तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में पांच साल बाद परिजनों को मुआवजा मिला है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा के बाद तबरेज आलम की पत्नी सहिस्ता परवीन को दो लाख का मुआवजा दिया गया. इससे संबंधित आदेश झारखंड गृह विभाग ने जारी कर दी है.

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तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामला 17 जून 2019 का है. तबरेज जमशेदपुर से अपने गांव वापस लौट रहा था. तभी सरायकेला इलाके के धातकीडीह गांव के कुछ लोगों ने उसे चोरी के आरोप में पकड़ लिया था. उसके बाद बिजली के खंबे में बांधकर उ,की पिटाई की थी. पुलिस ने तबरेज को चोरी के आरोप में जेल भेज दिया था. जहां उसकी तबीयत बिगड़ गयी और 22 जून 2019 को अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी.

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सरायकेला कोर्ट ने इस मामले में बीते पांच जुलाई 2023 को 10 दोषियों को दस साल की सजा सुनायी. साथ ही सभी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सरायकेला सिविल कोर्ट के एडीजे-1 अमित शेखर की कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषियों को सजा सुनायी. कोर्ट ने जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया, उनमें भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत महतो, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और महेश महाली शामिल हैं.

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दुमका : जैसे सरकार बनेगी, करायेंगे जातिगत जनगणना – राहुल गांधी
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दुमका : राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ दुमका में जारी है. यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने जातिगत जनगणना की मांग उठायी. कहा कि देश का एक्स रे होना चाहिए. सबको यह पता चलना चाहिए कि देश में कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े, कितने सामान्य हैं और उनके पास कितना धन है. PM मोदी यह काम नहीं कराना चाहते. लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आयेगी, हम जातिगत जनगणना करायेंगे.

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राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इससे पहले शुक्रवार को बंगाल से नासीपुर के रास्ते झारखंड के पाकुड़ में प्रवेश की थी. यहां नासीपुर मोड़ मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सबसे पहले झारखंड वासियों को बधाई दी और कहा कि आपलोगों ने लोकतंत्र को बचा लिया. आपने अपने वोट से जो सरकार चुनी थी, उसे भाजपा ने चुराने की कोशिश की, उखाड़ने की कोशिश की.

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लेकिन जनता के प्यार व भावना का सम्मान करते हुए उस साजिश के खिलाफ हमसब खड़े हो गये और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया. इसी का नतीजा है कि नये मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज आपके सामने खड़े हैं. यह लड़ाई विचारधारा की है और इसे अंजाम तक पहुंचायेंगे. भाजपा के पास धन है, केंद्रीय एजेंसियां हैं. उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दी कि जितना दबाव डालना है, कोशिश करके देख लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. भाजपा और आरएसएस से हम डरने वाले नहीं हैं.

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पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी विधायक ने शिवसेना नेता को गोली मारी
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महाराष्ट्र : उल्हासनगर में शुक्रवार देर रात बीजेपी विधायक गणेश गायकवाड़ ने कथित तौर पर शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ को गोली मार दी. गोलीबारी हिल लाइन पुलिस स्टेशन में एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी के केबिन के अंदर हुई, जहां दो राजनेता और उनके समर्थक लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद पर शिकायत दर्ज कराने के लिए एकत्र हुए थे. इसके बाद पुलिस ने आरोपी विधायक को तुरंत हिरासत में ले लिया.

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भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ और शिवसेना के शहर प्रमुख महेश गायकवाड के बीच बीते काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते दोनों नेता और उनके समर्थक हिल लाइन पुलिस थाने जमा हो गए. इसी दौरान दोनों गुटों में बहस तेज हो गई और पुलिस स्टेशन के भीतर हुई फायरिंग में भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड पर गोलियां बरसा दीं. इस गोलीबारी में महेश गायकवाड़ और राहुल पाटिल बुरी तरह घायल हो गए जिन्हें तुरंत उपचार के लिए ठाणे के जुपिटर हॉस्पिटल ले जाया गया.

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वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न
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नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने आज एक बड़ा एलान किया है। सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का एलान किया है। इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने दी है।

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पीएम ने कहा कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है।

पीएम बोले- आडवाणी ने जमीनी स्तर पर किया काम

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पीएम मोदी ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी का जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर उपप्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। मोदी ने कहा कि उनके संसदीय काम हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं।

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इतने दिनों तक जांच नहीं हुई पूरी तो ईडी को लौटानी होगी प्रॉपर्टी
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नई दिल्ली : पिछले कुछ सालों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई में तेजी आई है. हालिया स्थिति की बात की जाए तो ईडी की कार्रवाई की खबरें बहुत आम हो गई हैं. इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत जब्त की गई संपत्ति पर 365 दिनों के अंदर जांच नहीं करती है, तो उसे वापस कर दिया जाएगा. जस्टिस नवीन चावला की अदालत ने यह फैसला भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया.

क्या थी याचिका?

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याचिका में कहा गया था कि ईडी ने 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कंपनी के कई डॉक्युमेंट्स, रिकॉर्ड, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स और 85 लाख रुपये से ज्यादा वैल्यू के सोने और हीरों की ज्वैलरी को जब्त कर लिया था. बीपीएसएल ने आरोप लगाया कि ईडी ने 365 दिनों से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद जांच पूरी नहीं की है और न ही इस मामले में कोई चार्जशीट दायर की है.

अदालत ने बताई ये बातें

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अदालत ने माना कि 365 दिनों से ज्यादा समय तक प्रॉपर्टी को जब्त रखना “गैर-कानूनी होगा.” यह संविधान के आर्टिकल 300A का उल्लंघन है, जो किसी भी व्यक्ति के संपत्ति को मनमानि तरीके से लेने से रोकता है.

अदालत ने ईडी को दिया आदेश

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अदालत ने आदेश दिया कि ईडी बीपीएसएल को उसकी जब्त की गई संपत्ति वापस कर दे. यह फैसला उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जिनकी संपत्ति ईडी ने पीएमएलए के तहत जब्त की है. यह फैसला ईडी को मनमानी तरीके से लोगों की संपत्ति जब्त करने से रोकेगा और इसकी जांच टाइम लिमिट के अंदर पूरी करनी होगी.

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विधायकों को हैदराबाद ले जाने पर बोले बाबूलाल मरांडी

झारखंड में सियासी उठापटक के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के 40 विधायक हैदराबाद पहुंच गए हैं. वहीं नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नए सीएम बनने पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बधाई दी है.

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साथ ही उन्होंने इस सियासी घमासान पर गठबंधन के विधायकों को झारखंड से बाहर ले जाने पर तंज कसा है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा, “हम कैसे बता सकते हैं कि वो मेजोरिटी पा लेंगे. उनके भीतर जो भय का माहौल है, वो समझ से परे है. ये किससे डर रहे हैं जबकि उनकी सरकार है. पूरा शासन तंत्र उनके पास है. उन्हें अपने लोगों से डर है. हमको लग रहा है विधायक उनके साथ नहीं हैं, इसलिए यहां से हैदराबाद ले गए हैं. वरना क्यों ले जाएंगे? अपने विधायकों से डर है. हम सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रहे.”

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वहीं मरांडी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं हैं. बाबूलाल मरांडी ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी की कोई नहीं सुनता है.

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इससे पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को चंपई सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि बिचौलियों, लुटेरों, दलाल और भ्रष्टाचारियों से झारखंड को मुक्त कराएं.

झारखंड के 35 से ज्यादा विधायक शुक्रवार को हैदराबाद पहुंचे और उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक रिसॉर्ट में ले जाया गया. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायक रांची से दो चार्टर्ड विमानों से शहर के बेगमपेट हवाई अड्डे पहुंचे। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने उनका स्वागत किया. झामुमो, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से जुड़े विधायकों को बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच दो बसों में शमीरपेट के एक रिसॉर्ट में ले जाया गया

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भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 महीने जेल की सजा, जानिए क्या है वजह

लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद रीता बहुगुणा जोशी को छह माह कारावास की सजा सुनाई और 1100 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

घटना के समय जोशी कांग्रेस की सदस्य थीं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर बैठक करने की आरोपी इलाहाबाद (प्रयागराज) की मौजूदा सांसद जोशी को एमपी-एमएलए कोर्ट (सांसद-विधायक अदालत) के विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने छह माह के कारावास व 11 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

आचार संहिता उल्लंघन का मामला

अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि 17 फरवरी 2012 की शाम करीब छह बजकर 50 मिनट पर जोशी लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा नगर के बजरंग नगर क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन कर प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी जनसभा को संबोधित कर रही थीं।

जोशी ने भीड़ को किया था संबोधित

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक इसकी सूचना मिलने पर ‘स्टेटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट’ मुकेश चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे और देखा करीब 50 लोगों की भीड़ बजरंग नगर के मकान संख्या 95 एवं 96 के बीच जाने वाली सड़क पर जमा थी और जोशी उन्हें संबोधित कर रही थीं। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मौके पर वीडियो बनाया गया तथा उन्हें सभा से मना भी किया गया। इसके उपरांत मुकेश चतुर्वेदी द्वारा कृष्णा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

सितंबर 2012 का है मामला

पुलिस की विवेचना के उपरांत 12 सितंबर 2012 को जोशी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया। 20 फरवरी 2021 को जोशी के विरुद्ध अदालत ने आरोप तय किए थे। अदालत ने जोशी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126 के तहत छह माह कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत सौ रुपये का जुर्माना लगाया।

20 हजार रुपये के बांड पर मिली अंतरिम जमानत

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अभियोजन पक्ष ने बताया कि सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत ने जोशी को हिरासत में ले लिया था। बाद में, उनकी ओर से दी गई जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए अदालत ने बीस हजार रुपये का बंधपत्र और इतनी ही धनराशि की जमानत दाखिल करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

हालांकि, जमानतदार उपलब्ध न होने के कारण अदालत में बंध पत्र स्वीकार कर उन्हें अपील दाखिल करने की अवधि तक के लिए रिहा कर दिया गया है। गौरतलब है कि जोशी पहले कांग्रेस में थीं लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वह भाजपा में शामिल हो गयी थीं।

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