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चंदूका हाई टेक प्रकरण में लिए गए संज्ञान को झारखंड उच्च न्यायालय ने निरस्त किया

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जमशेदपुर : झारखण्ड हाई कोर्ट ने मेसर्स चंदूका हाई टेक स्टील प्राइवेट लिमिटेड प्रकरण को खारिज कर दिया है।
मून सिटी मानगो के अभिषेक कुमार झा ने मैसेज चंदूका हाई टेक, इसके निदेशक अमित गुप्ता एवं निदेशक अंशु गुप्ता के खिलाफ साल 2021 में स्थानीय न्यायालय में एक शिकायत वाद दर्ज कराया। अभिषेक के अनुसार उनकी पार्टनरशिप फर्म जेआर एंड कंपनी चंदूका हाई टेक्स्ट एंगल और पट्टी मैटेरियल्स का व्यवसाय 2019 से कर रहे हैं।

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आरोपी अमित गुप्ता एवं अंशु गुप्ता ने दो करोड़ 89 लाख 41 हजार 702 रुपए लिए और सामग्री की आपूर्ति नहीं की। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 7 जुलाई 2022 को आईपीसी की धारा 406 और 420 और आपराधिक साजिश की धारा 120 बी के तहत संज्ञान लिया और सम्मन जारी कर दिया।

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इस आदेश के खिलाफ आरोपी अमित गुप्ता एवं अंशु गुप्ता के वकील सुधीर कुमार पप्पू ने झारखंड हाई कोर्ट की शरण ली।
झारखंड हाई कोर्ट में अमित गुप्ता एवं अंशु गुप्ता का पक्ष वरीय अधिवक्ता नितिन पंसारी ने रखा एवं अभियुक्त गण के विरुद्ध लिए गए संज्ञान को धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत उच्च न्यायालय झारखंड रांची ने निरस्त कर दिया।