नई दिल्ली | 1 फरवरी, 2026
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2026 पेश करते हुए करदाताओं (Taxpayers) के लिए राहतों की झड़ी लगा दी है। सरकार ने दशकों पुराने जटिल नियमों को खत्म कर 1 अप्रैल 2026 से ‘नया आयकर अधिनियम’ लागू करने का ऐतिहासिक फैसला किया है।

1. रिटर्न भरने के लिए अब मिलेगा ‘एक्स्ट्रा’ समय
अब करदाताओं को हड़बड़ी में रिटर्न नहीं भरना होगा।
- ITR-1 और 2: अंतिम तिथि 31 जुलाई।
- बिजनेस और ट्रस्ट: अब 31 अगस्त तक मौका।
- रिवाइज्ड रिटर्न: अब आप 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च तक मामूली शुल्क के साथ अपना रिटर्न सुधार सकेंगे।
2. विदेश जाना और बाहर पढ़ाई हुई सस्ती (TCS में कटौती)
पर्यटन और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने TCS (Tax Collected at Source) की दरों को आधा कर दिया है:
- विदेश यात्रा: अब सिर्फ 2% TCS लगेगा (पहले यह दर काफी अधिक थी)।
- विदेश में पढ़ाई: टैक्स 5% से घटकर मात्र 2% रह गया है।
- स्वास्थ्य और शिक्षा: दर 5% से कम कर 3% (कुछ मामलों में 2%) कर दी गई है।
📊 मुख्य टैक्स बदलाव: एक नज़र में
| विषय | पहले (Old) | अब (New – Budget 2026) |
|---|---|---|
| रिवाइज्ड रिटर्न की डेडलाइन | 31 दिसंबर | 31 मार्च |
| विदेश यात्रा पर TCS | 5% / 20% | 2% |
| विदेश में पढ़ाई (Tax) | 5% | 2% |
| इनकम छिपाने पर जुर्माना | जेल/कड़ी सजा | 30% फ्लैट टैक्स (कोई सजा नहीं) |
| NRI प्रॉपर्टी डील | TAN अनिवार्य था | केवल |
3. ‘नया फॉर्म, आसान नियम’
वित्त मंत्री ने वादा किया है कि 1 अप्रैल से आने वाला नया इनकम टैक्स फॉर्म बेहद सरल होगा। 2024 में शुरू हुई समीक्षा अब पूरी हो चुकी है। अब इनकम छिपाने पर जेल नहीं होगी, बल्कि पकड़े जाने पर सीधा 30% टैक्स देना होगा।
4. मानवीय राहत: सड़क दुर्घटना पीड़ितों को छूट
एक बेहद संवेदनशील कदम उठाते हुए, सरकार ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा दिए गए मुआवजे को अब पूरी तरह से आयकर मुक्त कर दिया है। यह सड़क हादसों का शिकार हुए परिवारों के लिए बड़ी वित्तीय राहत है।
5. NRI के लिए नियमों में ढील
अनिवासी भारतीयों (NRI) द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर अब खरीदार सीधे TDS काट सकेगा। पहले इसके लिए TAN (Tax Deduction Account Number) की जरूरत होती थी, जिससे प्रक्रिया जटिल थी। अब इस बाधा को हटा दिया गया है।






















