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जमशेदपुर : उपेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में अभियुक्त अखिलेश सिंह बरी, 2 लोग दोषी करार

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जमशेदपुर : जमशेदपुर के ट्रांसपोर्टर और झामुमो नेता उपेंद्र सिंह हत्याकांड में गैंगस्टर अखिलेश सिंह समेत नौ लोगों को जमशेदपुर कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस कांड में मुख्य शूटर मोलबी और सोनू सिंह को कांड में दोषी करार दिया गया है। वहीं, इस कांड का एक और आरोपी शूटर हरीश सिंह फरार है, जिसका केस अलग से चलेगा। शनिवार को जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे 1 की अदालत में इस मामले में फैसला सुनाया गया। इस मामले में पुलिस ने 26 लोगो को गवाह बनाया है। गौरतलब है कि 30 नवंबर 2016 को हुई थी उपेंद्र सिह की हत्या कोर्ट परिसर में गोली मारकर की गई थी। उस समय उपेंद्र सिंह अपने वकील के कार्यालय में बैठे थे। (जारी…)

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घटना के समय हरीश मोबाइल पर अखिलेश सिंह के संपर्क में था और पल-पल की खबरें दे रहा था। अखिलेश के निर्देश पर ही गोली मारी गई थी। घटना के समय पकड़े गए आरोपियों ने भी हरीश का ही नाम लिया था। उस पर आरोप है कि अपने शूटरों के माध्यम से उसने हत्या कराई थी। इसी मामले में बलबीर सहित अन्य को भी बाद में आरोपी बनाया गया था। मौके वारदात पर मोगली एवं सोनू सिंह और विनोद सिंह पकड़े गए थे। अदालत ने हत्या से प्रयुक्त हथियार मामले में सोनू सिंह एवं विनोद सिंह उर्फ मोगली को दोषी करार दिया है। इस पर फैसला अब 14 अगस्त को सुनाया जायेगा। इस मामले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह और हरीश सिंह समेत सात लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था जिसमें सोनू सिंह उर्फ विक्की, विनोद सिंह उर्फ मोगली, संजय जोजो, पंकज सिंह, अजय यादव, अविनाश श्रीवास्तव शामिल है। इस मामले में सीतारामडेरा थाना में तीन अलग-अलग मामले दर्ज कराए गए थे।

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