तीसरी धारा न्यूज / जमशेदपुर:
शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाया है। जिले के सभी दुर्गा पूजा पंडालों के 100 मीटर के दायरे को पूरी तरह से ‘तंबाकू मुक्त’ घोषित कर दिया गया है। इस निर्धारित क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार के धूम्रपान, तंबाकू उत्पादों और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन तथा उनकी बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, देना होगा जुर्माना
जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उस पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. साहिर पाल ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी करते हुए सभी श्रद्धालुओं और पूजा समितियों से इन नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करने की अपील की है.
पूजा समितियों और पुलिस प्रशासन को दी गई जिम्मेदारी
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जारी इस निर्देश में सभी पूजा समितियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके पंडाल परिसर के आसपास इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन हो. यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित थाने को देनी होगी. इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को भी अपने स्तर से इस कानून का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है.
पंडालों में लगेंगे जागरूकता पोस्टर और टोल-फ्री नंबर का प्रचार
‘तंबाकू मुक्त युवा अभियान’ के तहत जिले के सभी पूजा पंडालों में ‘गैर धूम्रपान क्षेत्र’ और ‘तंबाकू मुक्त परिसर’ से संबंधित पोस्टर व बैनर लगाने अनिवार्य किए गए हैं. इसके साथ ही ‘तंबाकू को ना कहें’ अभियान और तंबाकू नशामुक्ति के टोल-फ्री नंबर 1800-11-2356 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है. प्रशासन द्वारा यह, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 की धारा चार के तहत लागू किया गया है.
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