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हिट एंड रन मुआवजा योजना के तहत मृत्यु होने पर मिलेगा 2 लाख तक मुआवजा

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घाटशिला : हिट एंड रन मुआवजा योजना को जल्द लागू करने की मांग अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से की गई। सोमवार को विधायक प्रतिनिधि जगदीश भगत ने अंचलाधिकारी राजीव कुमार तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव से मांग की। हिट एंड रन मुआवजा योजना के संबंध में दोनों पदाधिकारी ने बताया कि उन्हें इस योजना के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि परिवहन विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 162, 18 अप्रैल 2022 के अनुसार सड़क दुर्घटना को हिट एंड रन (वाहन द्वारा दुर्घटना कर भाग जाने की परिस्थिति में) पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का प्रावधान है। इस दुर्घटना में हिट एंड रन मामले में मौत हो जाने पर 2 लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार निर्धारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि मुआवजा दिलाने के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है। विधायक प्रतिनिधि ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद से लगभग सात लोगों की एनएच पर अज्ञात वाहन के धक्के से मौत हो चुकी है जिन्हें एक लाख रुपया का मुआवजा दिया जा चुका है। योजना के लागू होने से मृतक के परिवार को एक लाख रुपया देकर आर्थिक मदद पहुंचाई जा सकती है। इसलिए इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत है।

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