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जमशेदपुर : व्यापारी वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ उठाएं – अपर आयुक्त

जमशेदपुर : राज्य कर विभाग के जमशेदपुर प्रमंडल के अपर आयुक्त अखिलेश शर्मा ने राज्य कर के पुराने बकाया से छुटकारा पाने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ उठाने की अपील सभी बकायेदारों से की है। उन्होंने प्रमुख बकायेदारों और टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ अपने कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्हें इस योजना की विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2005-06 के बाद पहली बार इस प्रकार की योजना आयी है। इसे विधान सभा के शीत सत्र में पारित किया गया था। अपर आयुक्त ने बताया इस बार की योजना की चार प्रमुख विशेषताएं हैं। जो स्वीकृत कर राशि है, उसका पूर्ण भुगतान करना होगा। जो विवादित राशि है, उसका 40 हिस्सा भुगतान करना होगा। सर्टिफिकेट केस से संबंधित मामलों में बकाया राशि का 50 प्रतिशत देने का प्रावधान किया गया है। जुर्माना राशि एवं ब्याज की कुल राशि का मात्र 10 प्रतिशत भुगतान करने पर शेष राशि माफ कर दी जाएगी। बैठक में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कमिंस, उषा मार्टिन कंपनियों के प्रतिनिधि थे।

500 करोड़ वसूली का अनुमान

पदभार संभालने के बाद पहली बार जमशेदपुर पहुंचे राज्य के सभी पांच प्रमंडल के साथ-साथ मुख्यालय के अपर आयुक्त अखिलेश शर्मा ने हिन्दुस्तान से बातचीत में बताया कि उन्हें इस योजना के तहत पूरे राज्य से कम से कम 500 करोड़ रुपए की वसूली का अनुमान है। इसमें से अधिकांश बकाया राशि जमशेदपुर से ही मिलने की उम्मीद है क्योंकि बड़ी कंपनियां यहीं हैं। हालांकि कुल बकाया राशि करीब चार हजार करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि इस योजना का असर दिखने भी लगा है। अभी तक पूरे राज्य में वन टाइम सेटलमेंट के लिए 66 आवेदन पड़े हैं। इनमें से 19 जमशेदपुर से हैं। आदित्यपुर सर्किल में 11, जमशेदपुर में आठ जबकि अर्बन सर्किल में दो आवेदन जमा हुए हैं।

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