
राँची : नये विधानसभा भवन में 5 फरवरी को पंचम झारखंड विधानसभा का चतुर्दश विशेष सत्र है. इसको लेकर सदर एसडीओ ने विधानसभा परिसर के 100 मीटर परिधि में धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया है. यहां 5 फरवरी सुबह 8 बजे से लेकर 6 फरवरी रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगा. (जारी…)
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्तादेश में निहित निर्देश के तहत विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे. सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्रावधि के लिए एसडीओ ने धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधानसभा (नया विधान सभा) परिसर के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है.