Site icon

सरयू का नगर विकास मंत्री को पत्र – जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी बनाने का आदेश करें निरस्त

6c4c62d914ed4e7b41c682abdf00718bebd3eeb950ecd9e689475f3f415518b4.0

राँची : निर्दलीय विधायक सरयू राय ने नगर विकास मंत्री को पत्र लिखा है. पत्र में कहा है कि जमशेदपुर को औद्योगिक नगर घोषित करने का आदेश गलत है. वहीं कैबिनेट का संकल्प और नगर विकास विभाग की अधिसूचना दोनों ही असंवैधानिक और गैरकानूनी है. कैबिनेट के इस संकल्प और नगर विकास विभाग की अधिसूचना को अविलंब वापस लिया जाना चाहिए. (जारी…)

सरयू राय ने कहा है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम की धारा 481 भारत का संविधान के अनुच्छेद 243(Q) के प्रावधान के विपरीत है. संविधान के प्रावधान 243(Q) में औद्योगिक नगरी के गठन का अधिकार राज्यपाल में निहित है. लेकिन झारखंड नगरपालिका अधिनियम की धारा 481 में इसे सरकार में निहित कर दिया गया है, जो संविधान के प्रावधान के प्रतिकुल है और अल्ट्रा वायरस (अधिकारातीत) है. इस संबंध में झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 को विधानसभा में संशोधन विधेयक लाकर संशोधित किया जाना चाहिए. (जारी…)

साथ ही सरयू राय ने कहा है कि कैबिनेट का संकल्प और अधिसूचना को निरस्त करते हुए जमशेदपुर औद्योगिक नगरी समिति में सभी वार्डों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी स्थान मिलना चाहिए. इस तरह से जमशेदपुर की जनता का तीसरा मताधिकार भी सुरक्षित हो जाएगा. उन्होंने नगर विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को अविलंब निरस्त करने, वर्तमान जमशेदपुर औद्योगिक नगरी समिति को पुनर्गठित करने, इसे भारत का संविधान और झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के प्रावधानों के अनुरूप करने और संबंधित वार्डों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इसमें स्थान देने का आग्रह किया है.

Exit mobile version