राउरकेला के व्यवसायी राहुल अग्रवाल की आत्महत्या मामले में बिष्टूपुर पुलिस ने अदालत में अंतिम प्रतिवेदन पेश कर दिया. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आत्महत्या मामले में साक्ष्य की कमी है. आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराने वाले अंकित अग्रवाल ने पुलिस की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाया है.
उन्होंने अधिवक्ता राकेश प्रसाद और सृष्टि देबुका के माध्यम से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में विरोध एवं शिकायत अर्जी दी है. गवाही के लिए अदालत ने 5 अप्रैल का समय दिया है. राहुल के भाई अंकित अग्रवाल ने बताया कि राहुल पत्नी को लेने जमशेदपुर आया था, लेकिन ससुराल वालों ने उन्हें प्रताड़ित किया और उनसे रकम मांगी. 5 मई 2022 को राहुल अग्रवाल ने बिष्टूपुर ओम टावर से कूद कर जान दे दी थी.
आत्महत्या से पूर्व राहुल ने भाई अंकित को राउरकेला घर के पते पर कुरियर से सुसाइड नोट भेजा था. इसके आधार पर अंकित अग्रवाल ने बिष्टूपुर थाने में मृतक राहुल के ससुर प्रदीप चूड़ीवाला, सास कुसुम चूड़ीवाला, पत्नी वर्षा अग्रवाल और साला पीयूष अग्रवाल के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कराया था.