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तेलंगाना : पूर्व मुख्यमंत्री को बेटी को कोर्ट से झटका, ईडी कस्टडी में रहेगी 23 मार्च तक

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नई दिल्ली ; दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को 23 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी की याचिका पर शनिवार को यह आदेश सुनाया.

एजेंसी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को ईडी मामलों के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया और 10 दिन की हिरासत मांगी. अदालत में पेश किए जाने के दौरान कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया और कहा, ‘हम इसे (मामले को) अदालत में लड़ेंगे.’

केंद्रीय एजेंसी कविता (46) को शुक्रवार शाम हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार करके दिल्ली ले आई थी. सुनवाई के दौरान, वकील नितेश राणा के साथ कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने न्यायाधीश से कहा कि उनकी गिरफ्तारी ‘अवैध’ थी.

वकील ने संघीय धनशोधन रोधी एजेंसी पर कविता को गिरफ्तार करते समय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि शीर्ष अदालत ने एजेंसी की ओर से जारी समन के खिलाफ दायर 19 मार्च को कविता की याचिका पर सुनवाई से पहले कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था.

ईडी ने अदालत को बताया, ‘मामले में के. कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत, गवाहों के बयान हैं.’ एजेंसी ने कविता पर मामले में सबूत नष्ट करने का आरोप भी लगाया. एजेंसी ने अदालत को बताया, ‘हमने के. कविता से सामना कराने के लिए कई गवाहों को बुलाया है.’

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