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शास्त्रीनगर हिंसा मामले में भाजपा नेता अभय सिंह को मिली हाइकोर्ट से जमानत

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जमशेदपुर : कदमा थाना अंतर्गत शास्त्रीनगर में विगत रामनवमी में हुए हिंसा मामले में तीन महीने से कारावास में बंद भाजपा नेता अभय सिंह को आज हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है। हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ में भाजपा नेता अभय सिंह और अन्य की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। अदालत ने अभय सिंह के साथ 30 से ज्यादा लोगों को जमानत की सुविधा प्रदान की है, जिसके बाद अब वह अदालत द्वारा जमानत के लिए दी गई शर्तों का पालन करने के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। जिसकी खुशी अभय सिंह के समर्थकों के बीच देखने को मिली। जमानत की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर अभय सिंह के समर्थकों ने खुशी जाहिर करते हुए भिन्न भिन्न तरह के पोस्ट किये।

किन्तु प्रशासन द्वारा 20 जुलाई को जुगसलाई थाना में अभय सिंह के विरुद्ध एक और केस दर्ज किया गया था। जिसमें रामनवमी के दौरान जुगसलाई में हुए हिंसा में भी उन्हें गुनाहगार बताया गया, जिसके बाद समर्थकों के अंदर राज्य सरकार और प्रशासन के प्रति एक आक्रोश देखने को मिला। अभय सिंह के समर्थकों ने कहा कि जुगसलाई मामले में सरकार और प्रशासन मिलकर कदमा मामले की तरह ही झूठा केस दर्ज की है और अभय सिंह एवं उनके परिवार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। समर्थकों ने यह भी कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली सरकार अभय सिंह द्वारा उठाई गयी हिंदुत्व की आवाज़ से डर गयी है और जिला प्रशासन को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके अभय सिंह को फंसाने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है।
अब देखना यह है कि हाइकोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है।

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