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Paytm पर चला RBI का चाबुक, 29 फरवरी के बाद नहीं दे सकेगा बैंकिंग और वॉलेट सर्विस

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm की बैंकिंग सर्विस के खिलाफ बुधवार को बड़ा एक्शन लिया. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payments Bank) पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी है. ऐसे में 29 फरवरी के बाद Paytm अब बैंकिंग नहीं दे पाएगा. RBI ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से Paytm Payments Bank पर एक्शन लिया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कस्टमर अकाउंट या वॉलेट और फास्टैग जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने या क्रेडिट ट्रांजेक्शन या टॉप-अप की परमिशन देने से रोक दिया गया है. आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक मौजूदा कस्टमर सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फि कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रखे अपने पैसे का इस्तेमाल बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि Paytm Payments Bank की ऑडिट में सुपरवाइजरी खामियां मिली हैं. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. 15 मार्च तक Paytm Payments Bank को नोडल अकाउंट सेटल करने को कहा गया है. नए ग्राहकों के डिपॉजिट लेने पर तत्काल रोक लगा दी है. इससे पहले RBI ने 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए अकाउंट खोलने से रोक दिया था. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, ”आरबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य कानूनों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों के बैंक खाते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है.”

इससे पहले अगस्त 2018 में, RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की थी. उस समय नियामक ने नो योर कस्टमर (KYC) नॉर्म्स के उल्लंघन का हवाला दिया था.

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