रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों को एक बड़ी न्यायिक राहत प्रदान की है। अदालत ने रांची पुलिस द्वारा ED अधिकारियों के विरुद्ध शुरू की गई जाँच और किसी भी संभावित दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।
मुख्य बिंदु:
- अदालत का फैसला: हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की जाँच पर अंतरिम रोक लगा दी है।
- अगली सुनवाई तक रोक: न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएगी।
- सरकार से जवाब तलब: न्यायमूर्ति ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, रांची पुलिस ने ED के कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक मामले में जाँच शुरू की थी। इस कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण और प्रक्रिया के विरुद्ध बताते हुए ED ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ED का पक्ष था कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान इस तरह निशाना बनाना कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन है।
ED के लिए क्यों अहम है यह आदेश?
राज्य में कई हाई-प्रोफाइल मामलों की जाँच कर रही ED के लिए यह आदेश एक बड़ी जीत माना जा रहा है। कानूनी जानकारों के अनुसार, इस रोक से एजेंसी के अधिकारियों को बिना किसी बाहरी दबाव या पुलिसिया हस्तक्षेप के अपनी जाँच जारी रखने का मनोबल मिलेगा।
