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होटल अतिथि के कमरे Seal करने पर अदालत नाराज, बंद तीनों कमरे खोलने का निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में जमशेदपुर स्थित अतिथि होटल के तीन कमरों को सील किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने होटल के सभी तीनों कमरों को तुरंत खोलने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के डीजीपी, जमशेदपुर एसएसपी और सीतारामडेरा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी भी कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित हुए। अदालत ने पुलिस अधिकारियों से तीखे अंदाज में पूछा कि होटल के कमरे अब तक सील क्यों रखे गए हैं और किस आधार पर इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी उन्हें नहीं खोला गया।

डीजीपी की ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित मामले में जांच जारी है, इसलिए कमरे सील रखे गए थे। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस अपनी जांच जारी रख सकती है, लेकिन होटल के कमरों को सील रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अदालत ने कहा, जांच अपनी जगह है, लेकिन कमरे खोल दिए जाएं। गौरतलब है कि होटल में अवैध गतिविधियों के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में पुलिस ने पीआर बांड पर छोड़ दिया।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल के तीन कमरों को सील कर दिया था, जिसे लेकर होटल प्रबंधन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत के ताजा आदेश के बाद होटल के तीनों कमरों पर लगी सील हटाई जाएगी।

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