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चेक बाउंस मामला: राजपाल यादव को मिली बड़ी राहत, भतीजी की शादी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

नई दिल्ली | 16 फरवरी, 2026

​बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन राजपाल यादव के लिए सोमवार का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन शाम होते-होते उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता की सजा को कोर्ट ने 18 मार्च, 2026 तक के लिए निलंबित करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है।

​3 बजे की डेडलाइन और 1.5 करोड़ का भुगतान

​सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख बेहद कड़ा था। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने स्पष्ट किया था कि यदि राजपाल को अपनी भतीजी की शादी (जो 19 फरवरी को है) में शामिल होने के लिए जमानत चाहिए, तो उन्हें दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) प्रतिवादी के नाम पर जमा करना होगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक, अभिनेता की टीम ने समय सीमा के भीतर यह राशि जमा कर दी, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी रिहाई का रास्ता साफ किया।

​जमानत के लिए कोर्ट की शर्तें:

​अदालत ने राहत तो दी है, लेकिन इसके साथ कुछ कड़ी शर्तें भी जुड़ी हैं:

​क्या है पूरा मामला?

​राजपाल यादव के इस कानूनी संकट की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। उन्होंने अपनी बतौर निर्देशक पहली फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए दिल्ली की एक कंपनी (मुरली प्रोजेक्ट्स) से करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म फ्लॉप होने के बाद कर्ज की रकम ब्याज समेत करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। भुगतान के लिए दिए गए कई चेक बाउंस होने के बाद मामला कोर्ट पहुंचा।

​इस मामले में अभिनेता को पहले भी जेल की सजा काटनी पड़ी थी और हाल ही में 5 फरवरी, 2026 को उन्होंने फिर से सरेंडर किया था।

​साख पर सवाल और इंडस्ट्री का साथ

​बार-बार कोर्ट के चक्करों ने राजपाल की ‘क्रेडिबिलिटी’ पर भले ही सवाल उठाए हों, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सोनू सूद, सलमान खान और वरुण धवन जैसे सितारों ने इस मुश्किल घड़ी में उनका समर्थन किया है।

विशेष नोट: यह मामला वित्तीय अनुशासन की अहमियत को रेखांकित करता है कि कैसे एक गलत व्यावसायिक फैसला किसी चमकते करियर को सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है।

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