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झारखंड: दिवाली पर पटाखे फोड़ने से पहले जान लें समय और ध्वनि सीमा, JSPCB ने जारी किए कड़े दिशा-निर्देश; जमशेदपुर के 10 स्थानों पर होगी निगरानी

तीसरी धारा न्यूज / जमशेदपुर:

यदि आप आगामी दीपावली, छठ पूजा, गुरुपर्व या नए साल पर पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (JSPCB) द्वारा जारी समय सीमा और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों को जरूर जान लें. राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों के आलोक में त्योहारों के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस जारी कर दी हैं.

​दिवाली और गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक ही अनुमति

प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दीपावली और गुरुपर्व के अवसर पर रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक (केवल 2 घंटे) ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी. वहीं, छठ पूजा के दौरान सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे. इसके अलावा क्रिसमस और नववर्ष (न्यू ईयर) के मौके पर रात 11:55 बजे से मध्य रात्रि 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई है.

​125 डेसीबल से अधिक आवाज वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध

दिशा-निर्देशों में साफ किया गया है कि केवल उन्हीं शहरी क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी जहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 1 से 100 (संतोषप्रद) के बीच है. साथ ही, पटाखों की ध्वनि सीमा 125 डेसीबल (dB-A) से कम होनी चाहिए, उससे अधिक आवाज करने वाले पटाखों पर पूरी तरह से रोक रहेगी. रिहायशी इलाकों में दिन के समय 55 dB और रात में 45 dB, जबकि साइलेंट ज़ोन में अधिकतम 40 dB ध्वनि प्रदूषण का मानक तय है.

​नियम तोड़ने पर बीएनएसएस और पर्यावरण अधिनियम के तहत होगी जेल व जुर्माना

नियमों और समय सीमा का उल्लंघन करने वालों पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दोषी पाए जाने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

​जमशेदपुर के 10 प्रमुख स्थानों पर मापा जाएगा प्रदूषण

क्षेत्रीय पदाधिकारी जीतेंद्र सिंह ने बताया कि दिवाली के दौरान प्रदूषण के सही आंकड़े जुटाने के लिए जमशेदपुर शहर के 10 प्रमुख स्थानों पर मापक यंत्र लगाए जाएंगे. जांच स्थलों में आदित्यपुर एस टाइप चौक, पान दुकान चौक, बिष्टुपुर लाइट सिग्नल, टाटा मुख्य अस्पताल (TMH), साकची गोलचक्कर, जमशेदपुर कोर्ट, सोनारी, आदित्यपुर JSPCB कार्यालय, गोपाल मैदान (बिष्टुपुर) और गोलमुरी टिनप्लेट गोलचक्कर शामिल हैं.

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