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सरायकेला में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत: बैंक एनपीए ऋण धारकों को ओटीएस के जरिए ऋण मुक्ति का सुनहरा अवसर

तीसरी धारा न्यूज

11 सितंबर 2026, सरायकेला

लोक अदालत को लेकर अग्रणी जिला प्रबंधक ने शुरू की पहल

आगामी 12 सितंबर को सरायकेला कोर्ट एवं चांडिल कोर्ट में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बैंक प्रबंधन की ओर से नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) ऋण धारकों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने ऋण मामलों का निपटारा कर सकें।

ओटीएस के माध्यम से मिलेगी विशेष और आकर्षक छूट

अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) वरुण कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में एनपीए ऋण धारकों के लिए एकमुश्त समझौता (ओटीएस) योजना के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से बकाएदारों को आकर्षक छूट प्रदान की जाएगी, जिससे वे कम राशि में अपने पूरे कर्ज का निपटारा कर सकेंगे।

ऋण धारक निकटतम बैंक शाखा से तुरंत करें संपर्क

एलडीएम वरुण कुमार चौधरी ने एनपीए ऋण धारकों से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर को हाथ से न जाने दें। उन्होंने कहा कि कानूनी उलझनों से बचने और अपने क्रेडिट रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए यह एक बेहतरीन मौका है। उन्होंने सभी संबंधित बकाएदारों को जल्द से जल्द अपनी निकटतम बैंक शाखा में जाकर ओटीएस की शर्तों और छूट की जानकारी लेने का आग्रह किया।

चांडिल और सरायकेला कोर्ट परिसर में मामलों का होगा त्वरित निपटारा

सरायकेला और चांडिल कोर्ट परिसर में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में बैंक से जुड़े एनपीए मामलों की सुनवाई कर आपसी सहमति के आधार पर तुरंत फैसला किया जाएगा। बैंक अधिकारियों के अनुसार, लोक अदालत के दिन सीधे मौके पर भी दस्तावेजों की औपचारिकताएं पूरी कर ऋण मुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सामाजिक और आर्थिक तनाव से मुक्ति दिलाने का प्रयास

बैंक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ऋण धारकों को कानूनी प्रक्रिया और मानसिक तनाव से राहत दिलाना है। इस विशेष पहल के जरिए जिले के सैकड़ों एनपीए खाताधारकों को अपने लंबित बकाए का सर्वमान्य समाधान मिलने की उम्मीद है, जिससे वे भविष्य में दोबारा मुख्यधारा की बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।

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