एक नई सोच, एक नई धारा

रेल रोको आंदोलन को लेकर आज शाम से टाटानगर रेलवे स्टेशन सहित 3 स्टेशनों पर बी.एन. एस. एस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पारित

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जमशेदपुर : धालभूम अनुमंडल दंडाधिकारी चन्द्रजीत सिंह द्वारा आज 19 सितंबर 2025 के अपराह्न से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत धामभूम क्षेत्र अंतर्गत 4 रेलवे स्टेशनों के आस पास निषेधाज्ञा पारित की है।  प्राप्त सूचनानुसर कुरमी / कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने एवं कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग को लेकर झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और उड़िसा के 100 रेलवे स्टेशनों पर “रेल टेका या रेल रोको” आन्दोलन के तहत दिनांक- 20.09.2025 से अनिश्चितकालीन रेल परिचालन बंद / बाधित किये जाने का अह्वान किया गया है।
उपरोक्त अहवान के आलोक में धालभूम अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत टाटानगर रेलवे स्टेशन, गोविन्दपुर रेलवे स्टेशन, हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन और राखा माईन्स रेलवे स्टेशन पर रेल टेका या रेल रोको आन्दोलन के तहत रेल परिचालन बंद/बाधित किये जाने की संभावना के मद्देनजर उपरोक्त स्थल पर लोक शांति बनाये रखने हेतु धारा-163 B.N.S.S के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है।
इसलिए चन्द्रजीत सिंह, झा0प्र0से0, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (B.N.S.S) की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धालभूम अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत टाटानगर रेलवे स्टेशन, गोविन्दपुर रेलवे स्टेशन, हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन और राखा माईन्स रेलवे स्टेशन के 100 मीटर की परिधि के अन्दर निम्न प्रकार से निषेधाज्ञा पारित करता हूँ:-

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1. किसी प्रकार का धरना या प्रदर्शन, घेराव, पुतला दहन का प्रदर्शन निषेध होगा ।

2. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र या लाठी-डण्डे, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर जाने पर निषेध रहेगा ।

3. बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना निषेध होगा ।

4. उपद्रव अथवा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति उक्त स्थल पर एक साथ जमा नहीं होंगे ।

5. उक्त स्थल पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्साकर्मी तथा मीडियाकर्मीयों पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।


यह आदेश दिनांक- 19.09.2025 के अपराह्न से रेल टेका या रेल रोको आन्दोलन के समाप्ति तक प्रभावी रहेगा ।