सरायकेला : सरायकेला प्रखंड अंतर्गत मोहितपुर पंचायत के स्वर्णपुर वार्ड में सामाजिक उत्थान विषयक पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मानवाधिकार सहायता संघ अंतरराष्ट्रीय के सरायकेला खरसावां जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती सुमन कारूवा ने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, विवाह के लिए लड़कों का उम्र 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 साल की उम्र निर्धारित है।

इस दौरान उन्होंने कानूनी सलाह एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी, सूचना का अधिकार, पेंशन की जानकारी, एससी- एसटी एक्ट एवं अन्य जनहित में जानकारी साझा की।
इस मौके पर कविता मुखी, कुषमा कारूवा, सुनीता मुखी, कुंती मुखी, सीमा कारुवा, पिंकी शर्मा, संजू मुखी, शांति मुखी, कौशल्या मेलगांडी, मंजू उरांव, सुकांती कारुवा, सुन्दरमणि मुखी, अंजलि मुखी, सरस्वती मुखी, पूजा मुखी, इंद्राणी मुखी, सुलोचना मुखी, इत्यादि उपस्थित थे।
