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31 जुलाई तक करें आइटीआर फाइल, करदाताओं को नहीं मिलेगा अतिरिक्त समय, जाने क्या होगा आगे

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नई दिल्ली : वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आइटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। इसके बाद करदाताओं को विलंब शुल्क देना होगा। 18 जुलाई तक 3 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने आइटीआर फाइल कर दिया है। अगर आप भी टैक्सपेयर्स की कैटेगरी में आते हैं तो 31 जुलाई से पहले आइटीआर फाइल कर लें। बताते चलें कि हर साल सरकार आइटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि में बदलाव करते हुए करदाताओं को अतिरिक्त समय देती है, पर विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिआयत नहीं दी जाएगी। नए असेसमेंट ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से हो गई है। (जारी…)

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अगर आप वेतनभोगी टैक्सपेयर हैं तो फॉर्म 16 आपके लिए सबसे अहम दस्तावेज है। इसके माध्यम से कंपनी या कर्मचारी की ओर से जारी की गई टीडीएस कटौती की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपने टीडीएस कटवाया हो तो इसमें आपके टैक्स संबंधी सारी जानकारी होती है। आइटीआर फाइल करते समय ‍वार्षिक सूचना विवरण, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट और खर्च प्रमाणपत्र, संपत्ति और म्युचुअल फंड से संबंधित कैपिटल गेन, बिटकॉइन, आधार नंबर, नॉन लिस्टेड शेयर्स में निवेश के डिटेल्स और बैंक के खाते की जानकारी देना अनिवार्य है। बताते चलें कि आइटीआर फॉर्म में इस वित्तीय वर्ष में एक बदलाव किया गया है। नए फॉर्म में टैक्सपेयर्स के लिए क्रिप्टो और वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। आयकर कानूनों में 1 अप्रैल 2022 को संशोधन कर क्रिप्टो और वर्चुअल संपत्ति को टैक्सेबल बनाया गया है। 5 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले करदाताओं को जीएसटी भरते समय ई इन्वॉयस संलग्न करना होगा। यह प्रक्रिया चालू और पिछले वित्तीय वर्ष पर लागू होगी।